Triple murder case: पूर्व सब डिप्टी सीएम के गृह निवास पर अप्रैल 2021 में दिया गया था वारदात को अंजाम, तीनों के गर्दन की हड्डी के हो गए थे टुकड़े
कोरबा। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैसमा में 21 अप्रैल 2021 की सुबह मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. प्यारेलाल कंवर के छोटे पुत्र हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और 4 साल की पोती याशिका कंवर की नृशंस हत्या (Triple murder case) कर दी गई थी। घरेलू विवाद हत्या का कारण बना था। हत्याकांड में पूर्व उप मुख्यमंत्री का बड़ा बेटा, बहू, उसके साले और साले के दोस्त शामिल थे। इस नृशंस हत्या के मामले में कोरबा की एक कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में बंद थे। यह अहम फैसला कोर्ट ने बुधवार की देर शाम सुनाया।
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक अधिकारी कृष्ण कुमार द्विवेदी के अनुसार उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैसमा में 21 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग सवा 4 बजे अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के छोटे पुत्र हरीश कंवर, हरीश की पत्नी सुमित्रा और बेटी याशिका की हत्या (Triple murder case) की गई थी।
हत्यारों ने लोहे के 2 कत्ता से तीनों के चेहरे, सिर, गर्दन, मुंह, नाक, कान, पैर पर कई बार हमला किया था। हरीश कंवर के गर्दन के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। उन्होंने सबूत मिटाने गांव के ही डैम में हथियार को फेंक दिया था।
मोबाइल पर भेजे गए मैसेज से हुआ था खुलासा
हत्याकांड (Triple murder case) के खुलासे में मृतक हरीश के बड़े भाई के मोबाइल से आरोपियों के मोबाइल पर भेजे गए मैसेज की भूमिका अहम रही। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किया था। मैसेज में लिखा गया था कि घर खाली है, आप लोग आ जाइए। यह मैसेज हरभजन की ओर से आरोपी परमेश्वर के मोबाइल पर भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
Triple murder case: ऐसे दिया वारदात को अंजाम
पूर्व उप मुख्यमंत्री के बड़े बेटे से मैसेज मिलने के बाद वारदात (Triple murder case) को अंजाम देने परमेश्वर अपने दोस्त सुरेंद्र और रामप्रसाद मन्नेवार के साथ बाइक से हरीश के घर पहुंचा था। साजिश के तहत वारदात से कुछ देर पहले हरीश का बड़ा भाई हरभजन अपनी पत्नी धनकुंवर और बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल गया था। घर का दरवाजा उन्होंने खुला छोड़ दिया था, ताकि आरोपी आसानी से घर में दाखिल हो सकें। घर के एक कमरे में मृतक हरीश परिवार के साथ सोया था।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
ट्रिपल हत्याकांड की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या (Triple murder case) में शामिल पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसकी सुनवाई कोरबा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी।
न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने पांच आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी/34 (साजिश), 201 (सबूत नष्ट करना), 302 (हत्या) एवं 406 (विश्वासघात करना) में कोर्ट ने दोषी ठहराया। इसके बाद न्यायाधीश ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा (Triple murder case) से दंडित किया। इसमें परमेश्वर कंवर, रामप्रसाद मन्नेवार, हरभजन सिंह कंवर, धनकुंवर और सुरेंद्र सिंह कंवर शामिल हैं।
सजा सुनते ही रोने लगी आरोपी भाभी
सजा (Triple murder case) सुनते ही कटघरे में खड़े आरोपियों में धनकुंवर रोने लगी। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस सुरक्षा में कोरबा जेल भेज दिया गया।
मां की गवाही रही अहम, की आरोपियों की पहचान
हरीश, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या (Triple murder case) करने के बाद आरोपियों ने पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी जानकी बाई को छोड़ दिया था। जबकि वह भी घर पर ही मौजूद थी। उसने हथियार से तीनों पर प्रहार करते देखा था।
हत्यारों ने उसका गला दबाकर किसी को ये बात न बताने की धमकी दी थी। सजा दिलाने मां की गवाही ही कोर्ट में अहम रही। उसने अपने बड़े बेटे हरभजन के साले परमेश्वर कंवर को हत्या करते समय पहचान लिया था।
दो भाइयों के बीच विवाद बना हत्या का कारण
हरीश कंवर उसकी पत्नी और मासूम बच्ची की हत्या (Triple murder case) का कारण घरेलू विवाद बना। कोर्ट ने जिन्हें हत्या का दोषी ठहराया है उसमें हरीश का बड़ा भाई हरभजन सिंह कंवर, उसकी पत्नी और साला परमेश्वर कंवर के अलावा परमेश्वर के दोस्त रामप्रसाद मन्नेवार और सुरेंद्र सिंह कंवर शामिल हैं।