Triple murder case: साढ़े 9 साल और साढ़े 3 साल की मासूम बेटी के साथ पिता लौट रहा था घर, बस स्टैंड से आरोपियों ने घर तक छोड़ देने की बात कहकर बाइक में बैठाया था, फिर तीनों की कर दी थी हत्या, एक बेटी से किया था रेप
कोरबा। कोरबा जिले के सतरेंगा इलाके में 29 जनवरी 2021 को पहाड़ी कोरवा मजदूर और उसकी 2 मासूम बेटियों की 6 लोगों ने मिलकर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। हत्या (Triple murder case) से पहले उसकी एक मासूम बेटी से आरोपियों ने बलात्कार भी किया था। इस मामले में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। यहां कोर्ट ने 5 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया है जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देर शाम तक इस फैसले को लेकर कोर्ट में गहमा-गहमा देखी गई।
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सुनील मिश्रा के अनुसार संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति का एक युवक मजदूर था। वह अपनी साढ़े 9 साल और साढ़े 3 साल की 2 मासूम बेटियों के साथ सतरेंगा (Triple murder case) में रहने वाले संतराम मंझवार के घर मवेशी चराने का काम करता था। संतराम ने उसे 8 हजार रुपए प्रतिमाह और 10 किलो चावल देने की बात कही थी।
महीना पूरा होने के बाद संतराम ने उसे सिर्फ 600 रुपए प्रतिमाह और 10 किलो चावल के हिसाब से ही भुगतान किया। बाकी के रुपए उसने कोरवा परिवार को नहीं दिया। इससे व्यथित होकर कोरवा मजदूर अपनी दोनों बेटियों (Triple murder case) को लेकर 29 जनवरी को संतराम के घर से निकल गया। तीनों सतरेंगा बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहे थे।
Triple murder case: तीनों की कर दी हत्या, बेटी से रेप भी किया
इसी बीच संतराम वहां आया और उससे कहा कि वह अपने साथियों के साथ उनके घर तक पहुंचा देगा। युवा मजदूर आरोपियों की मंशा भांप नहीं पाया और उनकी बाइक में बेटियों के साथ सवार हो गया। आरोपी तीनों को कुछ दूर तक गए।
यहां एक सुनसान जगह पर बाइक से उतारकर तीनों की पत्थर से कुचलकर हत्या (Triple murder case) कर दी। मर्डर से पहले नाबालिग बच्ची के साथ आरोपियों ने रेप भी किया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।
5 दोषियों को मृत्युदंड, एक को मिला आजीवन कारावास
मामले (Triple murder case) की सुनवाई कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ममता भोजवानी की अदालत ने 6 आरोपियों को कोरवा परिवार की बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या के अलावा पिता और छोटी बहन की हत्या का भी दोषी माना।
कोर्ट ने इस मामले में 5 लोगों को मृत्युदंड की सजा (Triple murder case) सुनाई है। जिन दोषियों को मृत्युदंड दिया गया है, उनमें कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र अंतर्गत सतरेंगा निवासी संतराम मंझवार 45 वर्ष, अनिल कुमार सारथी 20 वर्ष, परदेशी दास 35 वर्ष, आनंद दास 26 वर्ष और अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की मेमन शामिल हैं।
वहीं कोर्ट ने एक अन्य दोषी उमाशंकर यादव उम्र 22 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। ट्रिपल मर्डर के मामले में अहम फैसले के दौरान कोरबा कोर्ट और कोर्ट के बाहर गहमा गहमी की स्थिति बनी रही।