Threatening letter: शहर के रिंग रोड स्थित सत्या जेसीबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यरत मैनेजर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिली धमकी, रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर शुरु की जांच
अंबिकापुर. शहर के एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत मैनेजर को मुख्य डाकघर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक लेटर मिला है। लेटर एक वकील के नाम से प्रेषित की गई है, जिसमें 10 लाख रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी (Threatening letter) दी गई है। पत्र में लिखा है कि 20 नवंबर की रात तक ये 10 लाख रुपए कालीघाट पुलिया के नीचे छोड़ देना, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। इसकी शिकायत मैनेजर ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस (Surguja police) मामले की जांच कर रही है।
शहर के रिंग रोड पॉलीटेक्निक कॉलेज के बगल में सत्या जेसीबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थित है। यहां बतौर मैनेजर गौरव वर्मा पदस्थ है। 12 नवंबर की सुबह जब वह ऑफिस गया तो पता चला कि उसके नाम का एक लेटर (Threatening letter) आया हुआ है।
उसने लेटर को खोलकर देखा तो उसमें धमकी के लहजे में 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। ये लेटर अंबिकापुर निवासी उपेन्द्र वर्मा नामक वकील के नाम से आया था। लेटर कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है,
जिसमें अपशब्दों का प्रयोग करते हुए काली घाट के पास नया पुलिया के नीचे सफेद बोरे के ऊपर ‘जी’ लिखकर 10 लाख रुपए 20 नवम्बर की रात 11 बजे तक रखने की बात कही गई है। लेटर (Threatening letter) में ये भी लिखा है कि यदि पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।
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मैनेजर बोला- जान-पहचान का हो सकता है व्यक्ति
लिफाफे में मिले लेटर (Threatening letter) से मैनेजर गौरव वर्मा व उनका परिवार डरा हुआ है। गौरव वर्मा का कहना है कि लेटर भेजने वाला संभवत: उनके पूरे परिवार से वाकिफ है,
यही वजह है कि उसने पत्र में पिता, बहन व बहनोई को जान से मारने का उल्लेख किया है। पत्र में 20 नवम्बर तक रुपए नहीं देने पर 15 जनवरी के पहले कभी भी गंभीर अंजाम भुगतने की बात कही गई है।
Threatening letter: मेन पोस्ट ऑफिस से भेजा गया है स्पीड पोस्ट
जब स्पीड पोस्ट को ट्रैक किया गया तो पता चला कि 11 नवम्बर को अंबिकापुर के मेन पोस्ट ऑफिस में 1.32 बजे उक्त डाक को बुक किया गया है। धमकी भरे पत्र की रिपेार्ट गौरव वर्मा ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा ३०८ (४) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच (Threatening letter) शुरु कर दी है।