Teacher Recruitment 2025: अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शासकीय स्कूलों में 100 स्पेशल शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हुई है।
रायपुर। Teacher Recruitment 2025: टीचर बनने का सपना देख रहे लोगों के बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में शासकीय स्कूलों में 100 स्पेशल शिक्षकों की भर्ती होगी। स्पेशल एयुकेटर के स्वीकृत 848 पदों में से 100 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेशभर के शालाओं में स्पेशल एजुकेटर के लिए भर्ती निकाली गई है।
जानिए आदेश में क्या कहा गया?
आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन एतद द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 132/2016 द्वारा रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य विरूद्ध यूनियम ऑफ इंडिया एवं अन्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के शालाओं में स्पेशल एजुकेटर के स्वीकृत कुल 848 पदों मे से वर्तमान में 100 पदों की भर्ती हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अनुमति वित्त विभाग के (Teacher Recruitment 2025) जायक कमांक 460/ वित्त विभाग/ब-3, दिनांक 21.03.2025 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रदान की जाती है।
CG Teacher Vacancy 2025: देखे आदेश

विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आदेश के बाद संभवता: अगले महीने ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसमें आवेदन करने की तारीख समेत अन्य जानकारियां दी जाएंगी।
जानिए कौन कर सकता है आवेदन
अगर आप भी स्पेशल एजुकेटर बनाना चाहते हैं तो आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) से मान्यता प्राप्त कोर्स करना जरूरी होगा।
प्राइमरी टीचर : RCI मान्यता प्राप्त D.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स, साथ में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन।
अपर प्राइमरी टीचर : RCI मान्यता प्राप्त B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स, साथ में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन।
सेकेंडरी टीचर : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या म्यूजिक) और B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स।
CG Teacher Vacancy 2025: आयु सीमा
विशेष शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि यहां आरक्षण के आधार पर छूट दी जा सकती है। फिलहाल नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस वर्ग को कितने वर्ष की छूट दी गई है।