Friday, September 20, 2024

Swati maliwal case : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को शर्तों के साथ जमानत

Swati maliwal case सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को जमानत दे दी।दिल्ली पुलिस ने मालीवाल की शिकायत के बाद बिभव कुमार को 18 मई को मुख्यमंत्री के आवास से गिरफ्तार किया था। पिछले 100 दिन से बिभव जेल में बंद थे।बिभव की जमानत लगातार खारिज हो रही थी। कोर्ट ने कई कड़ी शर्तों के साथ बिभव को जमानत दी है।

Swati maliwal case

यह भी पढ़ें : Heavy rain in South : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश: अब तक 27 लोगों की मौत, 140 ट्रेन निरस्त

Swati maliwal case अपने पद पर वापस नहीं लौटेंगे बिभव 

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि Swati maliwal case जब तक मामले में सभी प्रमुख गवाहों की जांच नहीं हो जाती, तब तक बिभव मुख्यमंत्री के PA के रूप में तैनाती नहीं लेंगे और न ही मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेंगे।साथ ही कोर्ट ने बिभव को मामले में कोई भी बयान देने से बचने की सलाह दी है। कोर्ट ने कमजोर गवाहों की जांच पहले करने को कहा है।जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था।

यह भी पढ़ें : Vande Bharat Sleeper Train का ट्रायल जल्द, खासियतें जानकर रह जाएंगे दंग, टिकट भी हैरान करेगा

क्या है स्वाति मालिवाल से मारपीट का मामला?

मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के PA बिभव ने उनके Swati maliwal case साथ मारपीट की।उनका आरोप है कि बिभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।इसके अलावा उन्होंने बिभव पर सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।

Related articles

spot_img