Surguja collector: इस आदेश के पूर्व कलेक्टर ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर 31 मई तक लगाया था प्रतिबंध, अब जारी किया ये आदेश
अंबिकापुर। राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरंतर बना रहता है। इस दौरान दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने जैसे पशुओं को टांगे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी,खच्चर, ट्टटू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है।
कलेक्टर (Surguja collector) ने जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम 1965” के नियम 6 (3) के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के कल्याण एवं सुरक्षा के लिये पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है।
जिले (Surguja collector) के जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वहां दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच उपरोक्त कार्यों हेतु ऐसे पशुओं का उपयोग जिले में प्रतिबंधित किया है।
Surguja collector: शासकीय अवकाश पर लगाया था प्रतिबंध
इसके पूर्व 16 अप्रैल को कलेक्टर (Surguja collector) ने एक आदेश जारी कर सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर 31 मई तक प्रतिबंध लगाया था। पशुओं के प्रति मानवता दिखाते हुए कलेक्टर ने दोपहर 12 से 3 बजे तक सामग्री या भार न ढुलवाने पर प्रतिबंध लगाया है।