Rape case: रेप के आरोप में जेल में था बंद, पैरोल पर आया था घर, बेटी से घर व जंगल में तथा 12 वर्षीय भतीजी से को जंगल में ले जाकर किया बलात्कार
कोरिया। Rape case: रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को कुछ दिन पूर्व पैरोल पर जेल से छोड़ा गया था। उसने घर आने के बाद अपनी नाबालिग बेटी और भतीजी को ही हवस का शिकार (Rape case) बना लिया। फिर घर छोडक़र फरार हो गया था। इधर दोनों पीडि़ताओं ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन के बाद 5वें दिन आरोपी को कोरबा के जंगल से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।
11 वर्षीय बालिका ने 22 अक्टूबर को थाने में आकर सूचना दी कि उसके पिता ने उसके साथ गंदा काम किया है। उसने बताया कि 19 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे उसके पिता ने जान से मारने की धमकी देकर घर में ही उससे बलात्कार (Rape case) किया। वहीं 21 अक्टूबर की दोपहर वह उसे लकड़ी लेने साथ में जंगल ले गया और यहां भी उससे बलात्कार किया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2), 65(2), 87, 127 बीएनएस एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरु की। इसी बीच आरोपी की 12 वर्षीय भतीजी भी 22 अक्टूबर को थाने पहुंची।
उसने बताया कि चाचा ने 21 अक्टूबर की शाम उससे बलात्कार (Rape case) किया है। वह शाम 5 बजे उसे जबरन पकडक़र जंगल ले गया था। यहां जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दरिंदगी की। इस मामले में भी पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।
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कोरबा के जंगल में छिपा था आरोपी
2 बालिकाओं द्वारा रेप (Rape case) का अपराध दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस की विशेष टीम आरोपी की खोजबीन में जुटी थी। आरोपी 21 अक्टूबर की रात से ही फरार हो गया था। इसी बीच पुलिस ने आरोपी को कोरबा जिले के थाना बांगो क्षेत्र अंतर्गत बुरनी झरिया, आमटिकरा इलाके में खोजबीन की। इसी बीच उसे कोरबी, पसान इलाके के ग्राम बनेया सरमहा जंगल से 5वें दिन गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।
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Rape case: सेंट्रल जेल अंबिकापुर में था बंद
रेप (Rape case) के एक मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में आरोपी अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में बंद था। कुछ दिन पूर्व ही उसे पैरोल पर छोड़ा गया था। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी ही बेटी व भतीजी को हवस का शिकार बना लिया।