Rape and murder: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी, फिर बलात्कार करने के बाद कुएं में धकेलकर कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दी सजा
सूरजपुर। युवक ने 2 साल पहले एक नाबालिग लडक़ी को बहलाया और फुसलाकर कहीं ले गया, पहले बलात्कार किया, फिर कुएं में धकेलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले (Rape and murder) में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई सूरजपुर कोर्ट में हुई। जिला सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) आनंद प्रकाश वारियाल ने जघन्य अपराध मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 साल पूव आरोपी ने रात का लाभ उठाते हुए नाबालिग पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। फिर इस घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों तथा ग्रामीणों को पता न चल पाए, इस डर से आरोपी साक्ष्य छिपाने पीडि़ता को गांव से थोड़ी दूर ले जाकर खेत में बने कुएं में फेंक दिया, इससे उसकी मौत (Rape and murder) हो गई।
नाबालिग से बलात्कार व हत्या (Rape and murder) के प्रकरण में रामानुजनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (घ), 302, 201, 34 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
Rape and murder: न्यायाधीश ने दी दोहरे आजीवन कारावास की सजा
बलात्कार व हत्या (Rape and murder) के प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिकद्वारा की गई। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोष सिद्ध पाया और उसे दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।