Friday, September 20, 2024

करोड़ों का जमीन घोटाला: सरगुजा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ जांच के आदेश, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से भी शिकायत

0 अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष 20 मई को दस्तावेजों के साथ की थी शिकायत, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को जांच के लिए लिखा पत्र

अंबिकापुर। सरगुजा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने पुनर्वास पट्टे की भूमि को भू माफियाओं से मिलीभगत व करोड़ों रुपए का लेनदेन कर विक्रय करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत उन्होंने 20 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें यह उल्लेख था कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 93/अ-21/21-22 पक्षकार कदम मंडल व अन्य की पुनर्वास भूमि को राहुल गर्ग व अन्य द्वारा तत्कालीन कलेक्टर अंबिकापुर को मोटी रकम खिलाकर एवं कदम मंडल जो कि दिल्ली में निवासरत है, के नाम से फर्जी अधिकार पत्र बनाकर व फर्जी हस्ताक्षर कर बिक्री कर दिया गया है।

उन्होंने बताया है कि उपरोक्त प्रकरण 1 अप्रैल 2022 को आवेदक कदम मंडल पत्नी स्व. अमूल्य मंडल निवासी सुभाषनगर स्थित पुनर्वास पट्टे की भूमि खसरा नंबर 223/12 तक पर 0.400 हेक्टेयर भूमि का है।

उक्त भूमि को अनावेदक राहुल गर्ग व अन्य के पास 21 लाख रुपए में बिक्री करने का सौदा तय कर अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन प्रस्तुत करने के महज एक महीना 15 दिन के भीतर ही तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा द्वारा भूमाफियो से लाखों रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब की दर से अवैध तरीके से राशि ली गई और पुनर्वास भूमि बिक्री हेतु आदेश पारित कर दिया गया है।

19 अन्य लोगों की भूमि बिक्री के भी दिए थे आदेश

डीके सोनी ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा ने 19 अन्य लोगों की पुनर्वास पट्टे की भूमि को भूमाफियाओं से साठगांठ कर वर्ष 2021और वर्ष 2022 में सभी की बिक्री का आदेश दिया था। इनमें वर्ष 2017-18 के प्रकरण में पक्षकार गौरांग मंडल प्रति संदीप घोष रकबा 29 डिसमिल, 2019-20 के प्रकरण में पक्षकार कृष्णा मंडल प्रति मनोज गुप्ता रकबा 5.50 डिसमिल, विचित्र मलिक प्रति हिमांशु शर्मा रकबा 52 डिसमिल, वर्ष 2016-17 पक्षकार प्रफुल्ल प्रति शिवलाल जायसवाल रकबा 0.280 हेक्टेयर, 2017-18 पक्षकार अनंत पाल व अन्य प्रति अजय अग्रवाल रकबा 0.40 हेक्टेयर, वर्ष 2018-19 पक्षकार जादू नाथ प्रति अजय अग्रवाल रकबा 0.40 हेक्टेयर, 2019-20 पक्षकार में विजय बैरागी प्रति अमित अग्रवाल रकबा 0.640 हेक्टेयर, वर्ष 2021-22 में पक्षकार निर्मल हजारी प्रति प्रति श्यामल कुमार सिकदार व अन्य रकबा 0.200, 0.120, 0.210, 0.078 हेक्टेयर, पक्षकार सुशांत वैध प्रति दिलीप धर रकबा 1 एकड़, गौरांग मंडल प्रति सुभाष राय रकबा 0.554 हेक्टेयर, पक्षकार श्याम पाल प्रति अशोक कुमार रकबा 0.405 हेक्टेयर, पक्षकार सूजी नंदी प्रति राम अवतार अग्रवाल रकबा 18 डिसमिल, पक्षकार कमल राय प्रति राकेश रंजन चतुर्वेदी व अन्य एक एकड़, पक्षकार गीता व अन्य प्रति राधेकृष्ण गोयल रकबा 1.250 हेक्टेयर, पक्षकार श्रीमती जोशना राय प्रति सीताराम अग्रवाल रकबा 0.400 हेक्टेयर, पक्षकार मनीराम वह अन्य प्रति अमन गोयल रकबा 0.034 हेक्टेयर, 41 डिसमिल व 034 हेक्टेयर, कृष्णा हलदार व अन्य प्रति इंद्रजीत मंडल व अन्य रकबा 0.416 हेक्टेयर, दिलीप धर व अन्य प्रति तापस दास रकबा 0.292 हेक्टेयर और 55 डिसमिल, पक्षकार रूमा राय उर्फ रोमा सिंह प्रति अनिल कुमार ताम्रकार रकबा 1.30 एकड़ शामिल है।

एक ही तिथि को जारी किए अधिकांश आदेश

डीके सोनी ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा का स्थानांतरण कोरबा होने के बाद उपरोक्त सभी प्रकरणों में भू माफियाओं से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की वसूली की गई। इसके बाद पुनर्वास की भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है। उसमें से आधे से अधिक की अनुमति एक ही तिथि 26 मई 2022 को प्रदान की गई है। ऐसे में साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है।

पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश

उपरोक्त प्रकरण की शिकायत के बाद 1 मई 2024 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अवर सचिव रुपेश कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए जांच की बात कही गई है। डीके सोनी ने 21 मार्च 2024 को उपरोक्त मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी भी जांच लंबित है। उन्होंने कहा है कि उक्त मामले की जांच उनके समक्ष की जाए, ताकि जांच अधिकारी सही तरीके से जांच करें। उन्होंने मामले में तत्कालीन कलेक्टर, लिपिक और भू माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है।

   

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