Friday, September 20, 2024

अब नहीं होगी लोगों को आरटीओ लाइसेंस, दस्तावेज के लिए परेशानियां, नियम बदला, एक जुलाई से नहीं जाना पड़ेगा नया रायपुर

रायपुर। प्रदेश में अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस गलत पते के कारण वापस लौट जाता है तो नागरिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवहन कार्यालयों के माध्यम से आरटीओ संबंधित उनके दस्तावेज आसानी से मिल जायेंगे। सीएम साय की विशेष पहल से लोकहित के लिए अहम् फैसला लिया गया है।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ संबंधित दस्तावेजों के गलत पते के कारण वापस लौटने पर नागरिकों को खासी दिक्कत होती थी। जनता की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर आरटीओ छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नई सुविधा दी है। इसके लिए लोगों को नया रायपुर परिवहन मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अप्राप्त लाइसेंस जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त होगा।

यह सुविधा एक जुलाई से लागू होगी। सीएम साय की विशेष पहल पर यह सुविधा परिवहन विभाग के माध्यम से मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिए गए पते पर नहीं पहुंचने पर आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा एक जुलाई से लागू की जा रही है।

बता दें कि सीएम के सामने यह बात सामने आई कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट आते थे। ऐसे आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आवेदकों की दिक्कतों को महसूस करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अप्राप्त रहे ड्राइविंग लाईसेंस तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाए।

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