Thursday, November 21, 2024

Indian Railway: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने बदल दिया है रिजर्वेशन का नियम, 1 नवंबर से होगा लागू, पढ़ें क्या किया गया है बदलाव

Indian Railway: रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए नियमों में किया है बदलाव, 16 अक्टूबर को जारी किया गया है नोटिफिकेशन, विदेशी यात्रियों के लिए नियम पूर्ववत ही

Indian Railway: रेल मंत्रालय ने टिकटों की एडवांस रिजर्वेशन (अग्रिम आरक्षण) के नियमों में बदलाव कर दिया है। यह नियम 1 नवंबर से लागू (Indian Railway) हो जाएगा। हालांकि विदेशी यात्रियों के लिए मंत्रालय द्वारा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे पूर्व की ही भांति रिजर्वेशन करा सकते हैं। फिलहाल 31 अक्टूबर तक टिकटों की हुई बुकिंग्स पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Indian Railway
Rail ministry rules letter

हम आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए अग्रिम आरक्षण (Indian Railway) के मौजूदा नियम में परिवर्तन किया है। अब 120 दिन की बजाय 60 दिन पूर्व ही रिजर्वेशन होगा, वह भी यात्रा के दिन को छोडक़र। इस आशय का नोटिफिकेशन भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा 16 अक्टूबर को जारी किया गया है।

Indian Railway
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यह नियम 1 नवंबर से प्रभावी होगा। इस संबंध में निदेशक यात्री विपणन रेल भवन नई दिल्ली संजय मनोचा द्वारा जारी पत्र के अनुसार 31 अक्टूबर तक हुई बुकिंग्स यथावत कायम रहेगी। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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Indian Railway: विदेशी यात्रियों के लिए पहले वाले ही नियम

जारी पत्र के अनुसार विदेशी यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन (Railway reservation rules change) अर्थात 365 दिनों की समय सीमा पहले के जैसे ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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इन एक्सप्रेस के लिए कोई बदलाव नहीं

पत्र में कहा गया है कि 60 दिनों की एआरपी से परे की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन के समय की एक्सप्रेस ट्रेनों (Indian Railway) के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा वर्तमान में लागू है।

sankalp
Aadhunik

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