0 करीब दो वर्ष पूर्व युवक ने दिया था वारदात को अंजाम, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दिया जिंदगी भर की जेल
अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 2 साल पूर्व एक युवक ने दूसरे युवक की केवल इसलिए हत्या कर रही थी कि उसने उसके बाल काटने से मना कर दिया था। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 500 अर्थदंड की सजा दी है।
गांधीनगर के मुक्तिपारा निवासी 18 वर्षीय दीपक टोप्पो मोहल्ले नहीं घूम-घूम कर लोगों के बाल काटा करता था। 28 मई 2022 की शाम करीब 6 बजे मोहल्ले का ही इमेलियस मिंज उर्फ बूतरू पिता बरनाबस 27 वर्ष ने कहा कि मेरे भी बाल काट दो। लेकिन दीपक ने बाल काटने से मना कर दिया।
इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी। कुछ देर बाद ही दीपक डंडा लेकर घर से आया जबकि इमलीयस जेब में चाकू छुपा कर मुक्तिपारा शिव मंदिर के पास पहुंचे। फिर देखते हुए देखते दोनों ने एक-दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
चाकू के गंभीर वार से दीपक मौके पर ही गिर गया।आसपास के लोगों द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। दीपक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
इस मामले की सुनवाई कोर्ट में करीब 2 साल तक चली। 22 अप्रैल को मामले में अहम फैसला सुनाते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल ने हत्या के आरोपी इमलियस मिंज को आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।