0 ईसाई समुदाय की ज़मीन के दस्तावेजों में छेड़-छाड़ और पद का विधायक ने किया दुरुपयोग
कोरबा। सिविल लाइन पुलिस ने पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे सहित 10 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक पर बिलासपुर में ईसाई कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना और षड्यंत्र कर खरीद-बिक्री करने का आरोप है।
प्रकरण से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक झलक
1. पद का दुरुपयोग
2018 में कांग्रेस सरकार में विधायक बने मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा मिला था।
– आरोप है कि मोहितराम ने अपने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर के कुदुदंड में चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान की जमीन को अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम पर खरीदा।
2. संदिग्ध लेन-देन
– कथित पदाधिकारियों ने मोहितराम और उनके बेटे को एक एकड़ जमीन 99 लाख 22 हजार 500 रुपये में बेची।
– गवाह के रूप में संस्था के वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया।
– बेची गई जमीन संस्था के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है।
– जमीन की वास्तविक कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई है।
3. कानूनी स्थिति
– संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, न ही किसी को इसे खरीदने का अधिकार है।
– पूर्व में चले न्यायिक मामले में भी जमीन को कब्रिस्तान बताया गया है।
4. शिकायत और कानूनी कार्रवाई
– विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन, चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य ने जमीन में कूटरचना और षड्यंत्र कर धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी।
– पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर आलोक विल्सन ने कोर्ट में परिवाद दायर किया।
– कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है।