Thursday, November 21, 2024

दोहरा हत्याकांड: 8 हजार रुपए के लिए पिता और भाई की हत्या, कोर्ट ने सुनाई 2 बार आजीवन कारावास की सजा

0 3 महीने पहले बड़े भाई को उधर में दी गई रकम को मांगने के दौरान हुआ था विवाद, पिता ने झगड़ा करने से मना किया तो उसे भी मार डाला, वर्ष 2021 में हुई थी घटना

एमसीबी। एमसीबी जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 में एक युवक ने सिर्फ 8 हजार रुपए के लिए हुए विवाद के बाद अपने बड़े भाई और पिता की हत्या कर दी थी। इस दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी आरोपी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

एमसीबी जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोलगी निवासी चरका राम अपनी पत्नी सुकवरिया बाई के अलावा 2 पुत्र गुलाब बसोर 24 वर्ष व धनजीत 22 वर्ष के साथ रहता था।

10 मई 2021 को घर में शादी की बातचीत चल रही थी। इस दौरान कुछ रिश्तेदार भी आए थे। इसी बीच छोटे भाई धनजीत ने बड़े भाई गुलाब से 8 हजार रुपए की मांग की, ये रुपए उसने 3 महीने पहले ही भाई को दिए थे। इस बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद होने लगा।

यह देख पिता ने धनजीत को झगड़ा करने से मना किया। इससे गुस्सा होकर उसने पिता और बड़े भाई के ऊपर डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इससे दोनों वहीं बेहोश हो गए।

अस्पताल में दोनों ने तोड़ा दम

बेहोशी की हालत में रिश्तेदारों द्वारा पिता-पुत्र को तत्काल जनकपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मां सुकवारिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302 के तहत आरोपी धनजीत बसोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख आरोपी धनजीत बसोर को धारा 302 के तहत 2 बार आजीवन कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं पटाने पर 2 बार 2-2 साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

sankalp
Aadhunik

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