Devendra yadav case कांग्रेस विधायक कि जमानत पर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था। आखिरकार हाई कोर्ट के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने देवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी।
बिलासपुर। Devendra yadav case बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी बनाए गए विधायक देवेंद्र यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में देवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक कि जमानत पर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था। आखिरकार हाई कोर्ट के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने Devendra yadav case की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Devendra yadav case इसलिए नहीं दी गई जमानत
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान Devendra yadav case देवेंद्र के खिलाफ बलौदा बाजार हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सुबूत प्रस्तुत किए गए। वहीं पुलिस के द्वारा देवेंद्र की मौजूदगी और हिंसा के दौरान का वीडियो भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी साक्ष्यों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। Devendra yadav case हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जमानत के लिए देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
भीड़ को भड़काने का आरोप
17 अगस्त 2024 को बलौदा बाजार पुलिस ने बलौदा बाजार हिंसा मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। Devendra yadav case इसके बाद लगातार उनकी न्यायिक डिमांड बढ़ रही थी और वे रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। बता दे कि विधायक पर भीड़ को उकसाने और बलौदा बाजार में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है।
जिस मामले में पुलिस ने पुख्ता सुबूत हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक आक्रोशित हो गए। भीड़ ने कलेक्टर-एसपी दफ्तर में आगजनी कर दी। Devendra yadav case प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान परिसर में मौजूद सैकड़ो गाड़ियों में आग लगा दी। इस मामले में 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।