0 शहर के राजमोहिनी देवी भवन के पास स्थित जमीन घोटाले का मामला, अधिवक्ता ने कहा कि कलेक्टर से नजूल अधिकारी और आरआई के खिलाफ कार्रवाई करने का किया है निवेदन
अंबिकापुर. शहर की राजमोहिनी देवी भवन के पास स्थित 4.22 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कलेक्टर न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दी गई। बुलावे के बाद भी कोर्ट में जमीन का पट्टेदार बंसू आत्मज भुटकुल नहीं पहुंचा। ऐसे में कलेक्टर ने उक्त जमीन को गोचर मद में दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने नजूल अधिकारी को आदेश दिया है।
इस मामले में अधिवक्ता संजय अम्बष्ट का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि जमीन का पट्टा बनाने वाले नजूल अधिकारी और आरआई के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए,
क्योंकि उनके द्वारा ही खरीदारों को बताया गया था कि जमीन कोई एक नंबर की है। ऑनलाइन में भी जमीन को सही दिखा रहा था। इसपर कलेक्टर ने विभागीय जांच की बात कही है।
वीडियो में देखें कि अधिवक्ता ने और क्या कहा….