Chhattisgarh New Excise Policy 2025: छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025-26 में कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी। इसके साथ ही जिन जगहों पर शराब दुकान नहीं है, वहां दुकानें खोली जाएंगी। जी हां प्रदेश में 67 नए दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है।
CG Liquor Shops: शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है।
बता दें की अब प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या 674 से बढ़कर 741 हो जाएगी। वहीं नए दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को साढ़े 12 हजार करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा। इसके लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने अनुमति दे दी है।
किसी भी जिले में शराब दुकानें की जाएंगी ट्रांसफर
जानकारी के अनुसार आबकारी नीति 2025-26 के तहत अब प्रीमियम शॉप्स के संचालन का फैसला लिया गया है। साथ ही देशी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटी में सप्लाई की जाएगी। इसके साथ ही बोतलों पर बारकोड भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं शराब दुकानों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को एक अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा।
इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में भी देशी विदेशी शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा करने का निर्णय लिया है। नई नीति में अधोसंरचना विकास शुल्क के नाम पर प्रति बोतल 5 रुपए से लेकर 10, 20, 40 और 60 रुपए वसूला जाएगा।
CG Liquor Shops: अवैध शराब के कारोबार को रोकना
नई दुकानें सीमावर्ती इलाकों और ऐसे क्षेत्रों में खोली जाएंगी, जहां 30 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब दुकान नहीं है। इसका उद्देश्य अवैध शराब के कारोबार को रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की शराब की आवक को नियंत्रित करना है।
दुकान खुलने और बंद होने का समय
दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी।
बंद रहने के दिन: 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (बाबा गुरु घासीदास जयंती) को दुकानें बंद रहेंगी।
मद्य निषेध नीति: मद्य निषेध नीति के तहत (CG Liquor Shops) निर्धारित दिनों पर भी दुकानें बंद रहेंगी।