Thursday, November 21, 2024

रामनवमी को शुष्क दिवस घोषित, नहीं खुलेंगीं शराब की दुकानें, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

0 छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश जारी कर रामनवमी 17 अप्रैल को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है। इस दौरान सभी देशी विदेशी शराब के दुकानें बंद रहेंगी। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार “शुष्क दिवस” के दौरान प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब जैसे-एफएल-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सीएस-2 (घघ), सीएस-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सीएस 2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफएल 1 (ख-अहाता), एफ. एल. 1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ. एल 2, 3, 3 (क, ख, ग.), 4. 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस.1, सी.एस.1-ख. सीएस 1-ग. एफ.एल. 10, 10 (क, ख.), भांग / भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक रहेगी और उन्हें जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जाए एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

sankalp
Aadhunik

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