CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद पूर्व CM की करीबी सौम्या चौरसिया को जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब भी उन्हें जेल में रातें बितानी होगी।
रायपुर। CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में पूर्व IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। मुख्य आरोपियों में से एक बिजनेसमैन सूर्यकांत तिवारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को भी जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अंतरिम जमानत दे दी। यह मामला कोयला परिवहन से अवैध वसूली से जुड़ा है। जिसमें ED की जांच में करोड़ों रुपये की हेराफेरी और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जांच में काफी समय लगेगा, इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। ये सभी करीब दो वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं। इनकी पूर्व में कई याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं। यह जमानत इस शर्त पर दी गई है कि जमानत मिलने के बाद भी आरोपी उचित आचरण बनाए रखें और अदालत के आदेशों का पालन करें। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मामले में सरकार याचिकाकर्ताओं के आचरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि मामले की जांच में पारदर्शिता बनी रहे।
जमानत के बाद भी जेल में क्यों रहेगी पूर्व CM की करीबी
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद पूर्व CM की करीबी सौम्या चौरसिया को जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब भी उन्हें जेल में रातें बितानी होगी। बता दें कि सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति का एक अन्य मामला भी दर्ज है, जिसके चलते वह अब भी जेल में रहेंगी। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिससे उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं है।
11 लोग हुए थे गिरफ्तार
बता दें, ईडी की जांच रिपोर्ट और आरोपों के आधार पर ACB ने कोयला घोटाला मामले की जांच कार्रवाई में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। ACB ने कोल घोटाला मामले में तीनों के अलावा दीपेश टॉक, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नायक, रोशन कुमार सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी को भी गिरफ्तार किया था।