Saturday, April 5, 2025

Businessman not accepting coins : सरगुजा जिले में 1 और 2 रुपए के सिक्के ग्राहकों से न लेने वाले व्यापारियों पर लगेगा राजद्रोह, तीन साल की सजा, ऐसे करें शिकायत

Businessman not accepting coins ऐसे ग्राहकों पर कार्रवाई करें। इसके बाद कलेक्टर ने एक आदेश निकला है, जिसमें सिक्के न लेने वालों पर राजद्रोह की कार्रवाई करने की बात कही गई है। कलेक्टर ने कहा है कि, आम नागरिक सिक्के स्वीकार ना करने वाले व्यापारियों की शिकायत सीधे कार्यालय पहुंचकर कर सकते है। तुरंत एक्शन लिया जाएगा।

अंबिकापुर, अक्सर कई बार खरीदारी के दौरान व्यापारी और ग्राहक में सिक्कों को लेकर झिकझिक होती है। व्यापारी ग्राहक से कहते हैं कि एक और 2 रुपए के सिक्के नहीं लेंगे। कई बार तो यह बातें बहस तक पहुंच जाती है। कुल मिलाकर नुकसान ग्राहक का होता है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के नियम कहते हैं कि कोई भी व्यापारी भारतीय मुद्रा के अनुरूप एक और दो रुपए के साथ-साथ कोई भी रुपए करेंसी लेने से मन नहीं कर सकता। इस नियम को और प्रभावी बनाने के लिए मानवाधिकार परिषद के जिलाध्यक्ष द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है कि कई दुकानदार छोटे सिक्कों को चलन से बाहर मानकर अस्वीकार कर रहे हैं।

यहां देखिए आदेश

कार्यालय में दें लिखित शिकायत

ऐसे ग्राहकों पर कार्रवाई करें। इसके बाद कलेक्टर ने एक आदेश निकला है, जिसमें सिक्के न लेने वालों पर राजद्रोह की कार्रवाई करने की बात कही गई है। कलेक्टर ने कहा है कि, आम नागरिक सिक्के स्वीकार ना करने वाले व्यापारियों की शिकायत सीधे कार्यालय पहुंचकर कर सकते है। तुरंत एक्शन लिया जाएगा।

Businessman not accepting coins लेन-देन बाध्यकारी

इस पर जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी सरगुजा ने ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई की बात कही है जो भारतीय मुद्रा यानी एक और 2 रुपए के सिक्कों को स्वीकार नहीं करेंगे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरगुजा कलेक्टर भोसकर विलास संदीपन ने बताया कि, 1 व 2 के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और पूरी तरह वैध मुद्रा हैं। ये सिक्के बैंकों के माध्यम से बाजार में लाए जाते हैं, और जब तक इन्हें भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से बंद घोषित नहीं किया जाता, तब तक इनका लेन-देन बाध्यकारी है।

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न लिया तो लगेगा राजद्रोह

कलेक्टर ने बताया कि किसी भी व्यापारी द्वारा इन सिक्कों को लेने से इंकार किया जाना राजद्रोह के श्रेणी में आता है, इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124-ए (संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152) के अंतर्गत गंभीर अपराध माना जाएगा। Businessman not accepting coins इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को ग्राहकों से स्वीकार करें, अन्यथा शिकायत की स्थिति में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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