Friday, December 27, 2024

High court : छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि क्रिसमस की छुट्टी में लगी अदालत, क्या है मामला…

High court कोर्ट में पीड़िता ने स्वयं गर्भपात के लिए सहमति दी है। उसने चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ-पत्रों के साथ रिट याचिका दायर की थी।

बिलासपुर। High court दुष्कर्म (Rape) के बाद गर्भवती हुई पीड़िता के अनचाहे गर्भपात को करने के चिकित्सीय परीक्षण को लेकर पेश याचिका की सुनवाई हुई। मामले में तत्परता से शीतकालीन अवकाश के दिन जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की स्पेशल कोर्ट लगाई गई। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत कलेक्टर बिलासपुर High court को मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की जांच कर 26 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता युवती दुष्कर्म से गर्भवती हो गई थी। 21-22 सप्ताह के गर्भ को वह रखना नहीं चाह रही। कोर्ट में पीड़िता ने स्वयं गर्भपात के लिए सहमति दी है। उसने चिकित्सीय गर्भपात की High court अनुमति के लिए शपथ-पत्रों के साथ रिट याचिका दायर की थी।

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High court कल होगी अगली सुनवाई

High court जांच के लिए पीड़िता को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट, और कोई अन्य सदस्य, जैसा आवश्यक हो शामिल रहेंगे। High court इस मामले में सिंगल बेंच ने आदेश दिया और न्यायिक रजिस्ट्रार को इसकी प्रति कलेक्टर, बिलासपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को आवश्यक अनुपालन के आज ही भेजने आदेश दिया। High court इस आदेश की प्रति राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई  26 दिसंबर, 2024 को सूचीबद्ध की गई है।

sankalp
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