Friday, September 20, 2024

बिलासपुर मल्टीलेवल पार्किंग की दुकानों का आवंटन हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा बिल्डिंग का फायर और सेफ्टी ऑडिट कराएं

बिलासपुर। न्यायधानी में एक जनहित याचिका पर सिटी कोतवाली मार्ग स्थित मल्टी लेवल पार्किंग परिसर की दुकानों का आवंटन रद्द करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अपने फैसले में कहा गया है कि राज्य या केंद्र सरकार या उनकी उपक्रम केवल इस आधार पर कि पैसे की कमी है जो आरक्षण के नियम है उनको दरकिनार करके कोई कार्य नहीं कर सकते।

चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने बिना आरक्षण नियमों का पालन किए ऐसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का फायर और सेफ्टी ऑडिट करने का भी निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार आदिवासी कार्यकर्ता नंदकिशोर राज और शनिचरी बाजार के व्यापारी महेश दुबे टाटा की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं के वकील सुदीप श्रीवास्तव के द्वारा विशेष जोर दिया गया था कि पहले इस बिल्डिंग में दुकानें प्रस्तावित नहीं थी और पार्किंग के प्रथम फ्लोर को दुकानों में परिवर्तित करने के लिए वेंटीलेशन आदि समाप्त कर दिया है। यह अग्नि दुर्घटना घटना की स्थिति में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फैसले में न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई नियम या अधिनियम किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की बात कहता है तो वह कार्य केवल उसी तरह किया जाएगा, अन्यथा किया ही नहीं जाएगा।

कोर्ट के फैसले के बाद अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड और निगम को इन दुकानों को नए सिरे से आवंटन करने के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए पुनः नीलामी करनी होगी। इन आरक्षण नियमों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा महिला दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी पूर्व सैनिक आदि कई ऐसी श्रेणियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह नीलामी बिल्डिंग का फायर और सेफ्टी ऑडिट करने के बाद की जाएगी।

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