Atul Subhas suicide case इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार हुई उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बेंगलुुर की एक कोर्ट ने जमानत दे दी है।
बेंगलुर। Atul Subhas suicide case इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार हुई उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बेंगलुुर की एक कोर्ट ने जमानत दे दी है।
अतुल Atul Subhas की आत्महत्या मामले में निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम, जबकि निशा और अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि आत्महत्या से पहले अतुल ने वीडियो बनाकर ससुरालवालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
निशा ने कोर्ट में क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान निकिता Atul Subhas के वकील ने पुलिस की ओर से दिए गए आधारों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।
निशा और उनके परिवार ने जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट से सत्र अदालत Atul Subhas को जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश देने की अपील की थी।
आज ही हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय को निपटारा करने का आदेश दिया था।
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Atul Subhas क्या है मामला?
बिहार निवासी Atul Subhas अतुल ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मुन्नेकोलल स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से झूलकर आत्महत्या की थी।
आत्महत्या से पहले उन्होंने 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने पत्नी निकिता और उसके परिवार पर पैसे ऐंठने के लिए उन पर 9 मामले दर्ज करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने बताया था कि इन मामलों में कोर्ट से उन्हें लगातार तारीखें मिली रही थी। Atul Subhas इन सबसे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया है।