Attack on IAS: तत्कालीन सहायक कलेक्टर प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे थे जांच करने, अचानक ही खनिज तस्करों ने इनपर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की तो सभी जान बचाकर भागे
रायगढ़। Attack on IAS: 5 साल पूर्व रायगढ़ जिले के टिमरलगा-गुड़ेली में खनिज के अवैध उत्खनन की शिकायत पर तत्कालीन सहायक कलेक्टर (Attack on IAS) प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान खनिज तस्करों ने उन पर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। जेसीबी को अपनी और आता देख अधिकारी वहां से जान बचाकर भागे। इसी बीच तस्करों ने उन्हें एक कार से कुचलने का भी प्रयास (Attack on IAS) किया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 5 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला स्थित सारंगढ़ के टिमरलगा-गुड़ेली इलाका खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर शुरू से ही बदनाम रहा है। इसकी लगातार शिकायत प्रशासन और खनिज अधिकारियों को मिल रही थी।
पुख्ता सूचना मिलने पर 12 अप्रैल 2019 की रात 12.30 बजे तत्कालीन सहायक कलेक्टर IAS मयंक चतुर्वेदी, खनिज विभाग के तत्कालीन उप संचालक शिवशंकर नाग, खनिज निरीक्षक राकेश वर्मा, घनश्याम दीवान व नीलांबर यादव के साथ सारंगढ़ के टिमरलगा के आस-पास जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद तस्करों ने अधिकारियों पर जेसीबी चढ़ाने (Attack on IAS) का प्रयास किया।
यह देख अधिकारी रात के अंधेरे में जान बचाकर भागे और जैसे-तैसे अवैध खदान एरिया से बाहर निकले। इस दौरान तस्करों ने दूसरे कार से अधिकारियों की कार को भी टक्कर मारने का प्रयास (Attack on IAS) किया।
IAS ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट
अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले (Attack on IAS) की रिपोर्ट तत्कालीन सहायक कलेक्टर ने संबंधित थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने आरोपियों ग्राम टिमरलगा निवासी अमृत पटेल, कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल,
लोकनाथ पटेल और लालसाय निषाद के खिलाफ धारा 147, 186 एवं धारा 149, 353, 341, 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (वी) के तहत एफआईआर दर्ज किया था।
कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
इस मामले (Attack on IAS) में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 5 साल तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने मामले में अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
जेसीबी, कार और बाइक को राजसात करने के भी आदेश
तत्कालीन सहायक कलेक्टर (Attack on IAS) के ऊपर जानलेवा हमले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी करने के साथ पुलिस ने घटना में प्रयुक्त जेसीबी, कार व एक दोपहिया वाहन को जब्त किया था। विशेष न्यायधीश ने घटना में प्रयुक्त उक्त वाहनों को राजसात करने का आदेश दिया है।
मुख्य आरोपी की हो चुकी है मौत
अधिकारियों पर हमले का मास्टरमाइंड अमृत पटेल था। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के समय उसकी मौत हो गई थी। बाकी बचे 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है।