Akshat Agrawal murder case update: शहर के एक बड़े व्यवसायी के पुत्र अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या करने का मामला, पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ
अंबिकापुर. Akshat Agrawal murder case update: शहर के मनेंद्रगढ़ मार्ग स्थित अंबिका स्टील के संचालक महेश केडिया के पुत्र अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या (Akshat Agrawal murder case update) कर दी गई है। पुलिस (Surguja police) ने आरोपी भगवानपुर निवासी भानू बंगाली को हिरासत में लिया है। वह जमीन खरीद-बिक्री का कारोबार करता है। बताया जा रहा है कि पूर्व में वह अंबिका स्टील का कर्मचारी भी रह चुका है। उसने अक्षत अग्रवाल के सीने में पिस्टल से 3 गोली मारने की बात स्वीकार की है। हालांकि वह यह कह रहा है कि अक्षत के कहने पर ही उसने उसे गोली मारी है।
हम आपको बता दें कि शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर निवासी आरोपी संजीव मंडल उर्फ भानू बंगाली (Akshat Agrawal murder case update) जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसने अंबिका स्टील के संचालक महेश केडिया के पुत्र अक्षत अग्रवाल की मंगलवार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी।
शाम साढ़े 6 बजे के बाद अक्षत अग्रवाल (Akshat Agrawal murder case update) का मोबाइल जब स्वीच ऑफ आने लगा तो परिजन हड़बड़ा गए, क्योंकि मोबाइल बंद होने से आधे घंटे पहले ही उसने घर आने की बात कही थी। जब लगातार उसका मोबाइल स्वीच ऑफ आने लगा तो परिजन को अनहोनी की आशंका होने लगी। इसके बाद वे उसे खोजने निकल पड़े थे।
Akshat Agrawal murder case update: आरोपी के पास मिली अक्षत की सोने की चेन
पुलिस ने जब आरोपी भानू को सुबह उसके घर से उठाया। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो करीब 50 हजार रुपए और कुछ ज्वेलरी मिली। उससे बरामद सोने की चेन अक्षत अग्रवाल की निकली। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि अक्षत ने ही उसे ये रुपए व ज्वेलरी दिए थे।
नहीं पच रही अक्षत के कहने पर गोली मारने की बात
पुलिस की अब तक की पूछताछ में आरोपी भानू बंगाली ने बताया है कि अक्षत अग्रवाल (Akshat Agrawal murder case update) ने ही उसे गोली मारने के लिए करीब 50 हजार रुपए व ज्वेलरी दिए थे। यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। पुलिस उससे अलग-अलग तरीके से पूछताछ कर रही है।
आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 12 मामले
आरोपी संजीव मंडल उर्फ भानू बंगाली के खिलाफ विभिन्न थानों में 12 अपराध दर्ज हैं। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामले में धारा 307 का अपराध भी दर्ज है। तलवार से हमला करने सहित मारपीट के अन्य मामले में भी यह आरोपी है।