CG POLICE BHARTI 2024 : शहीद पुलिस वालों के बच्चे अब आसानी से बन जाएँगे आरक्षक, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला,कांस्टेबल भर्ती पर लगी रोक हटी, नक्सल प्रभावित इलाकों में पदस्थ सुरक्षाकर्मियों के बच्चों को भी मिलेगी भर्ती में छूट
छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मियों के बच्चों को ही छूट मिलेगी। कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट दिए जाने को गलत बताया है। छूट सिर्फ उन्हीं को देने के निर्देश दिए हैं, जो इसके हकदार हैं।
बुधवार को जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
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हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली छूट को संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। इससे पहले, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई थी। अब हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।