बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि ऐसे बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने पुनरीक्षित चयन सूची बनाने भी कहा है l
गौरतलब है कि शासन की ओर से 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था l इसमें डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी भर्ती के लिए योग्य माना था।
इसके बाद डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य है। सहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएड ही मान्य हैं l इसके बाद हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी l
ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी l सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने के निर्देश दिए। लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था। इस मामले की अंतिम सुनवाई 29 फरवरी 2024 को हुई, इसमें हाईकोर्ट ने प्रकरण को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया था।
बीएड योग्यताधारियों को हाईकोर्ट ने माना अपात्र
हाईकोर्ट ने प्रकरण में 2 अप्रैल 2024 को निर्णय सुनाया, इसमें बीएड योग्यताधारी को अपात्र मानते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। हाईकोर्ट न्यूज साथ ही 6 हफ्ते में डीएड योग्यताधारी की पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए। फैसला आते ही बीएड पास अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है।