Double Murder Case: पुलिस से रखता था बैर, महकमे से बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम
सूरजपुर। Double Murder Case: प्रदेश को झकझोर देने वाले डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को आईजी सरगुजा ने प्रेस कांफ्रेंस में वारदात की कहानी बताई। मामले का सरगना पुलिस महकमे से बैर रखता था। उसे अपने आपराधिक कार्यों पर पुलिस की नकेल पसंद नहीं थी। वहीं तालिब की सक्रियता से भी वह खफा था।
आईजी अंकित गर्ग ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 13 अक्टूबर की रात कुलदीप साहू पुराने बस स्टैंड में बैठा हुआ था। इसके साथ आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह भी थे। (Double Murder Case) रात 9 बजे आरक्षक धनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैण्ड की ओर गया था। यहां उसकी नजर कुलदीप साहू पर पड़ी।
कुलदीप जिला बदर है तो उसे पकड़ने की आरक्षक ने कोशिश की। इस पर कुलदीप ने आरक्षक के ऊपर कडाही का खौलता तेल फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। गंभीर हालत में आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरु की।
उसकी धरपकड़ में जुटी टीम में तालिब शेख, उदय सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों को लगाया गया। सभी बस स्टैंड समेत शहर में आरोपियों की खोजबीन में जुटे हुए थे। रात करीब 10 बजे कुलदीप अपने साथियों के साथ अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में पुराना बस स्टैंड पहुंचा। यहां उसने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। (Double Murder Case) पुलिस ने उसकी कार को रोकने के लिए पीछा भी किया लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वह भाग निकला।
ड्यूटी के बाद देर रात जब तालिब शेख महगवां स्थित अपने घर पहुंचा तो घर का नजारा देख वह भौंचक्का रह गया। यहां सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था। उसकी नाबालिग बेटी और पत्नी घर पर नहीं थे। घर का सामान बिखरा पड़ा था। अनहोनी की आशंका पर उसने इसकी सूचना थाने में दी। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों की कार पर बिश्रामपुर पुलिस की नजर पड़ी।
टीम ने उसका पीछा भी किया लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरु कर दी। जवाबी फायरिंग में उसकी कार पर पुलिस ने फायर किया लेकिन वह एक बार फिर चकमा देकर भाग निकला। आईजी ने बताया कि भागने से पहले उसने आरक्षक के परिवार के सदस्यों को मार दिया था। उनकी बॉडी भी उसने ही ग्राम पीढ़ा में फेंकी थी।
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस पर हमला करने के दौरान इस्तेमाल की गई पिस्तौल की बरामदगी शेष है। आईजी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी कुलदीप साहू का पुलिस रिमांड आवेदन तैयार किया गया है। उसे रिमांड में लेकर अपराध कारित करने में उपयोग किए गए पिस्टल की जप्ती पृथक से की जाएगी।
प्रकरण में एफएसएल यूनिट, डाग स्क्वाड, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट के सहयोग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही भी की गई है। इन मामलों में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में विवेचना की जा रही है।
दर्जन भर टीमें कर रही थीं तलाश
आईजी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की टीमें बनाई गई थीं। आरोपी के बैकग्राउंड को देखते हुए उसकी धरपकड़ की मॉनीटरिंग रेंज के सभी बड़े अधिकारी कर रहे थे। वारदात के बाद से सूरजपुर जल रहा था। इस वजह से शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में भी टीमें काम कर रही थीं।
Double Murder Case: बस से लौट रहा था तब पकड़ा
आईजी ने बताया कि पुलिस को साइबर सेल व मुखबिर की मदद से यह जानकारी मिली कि आरोपी गढ़वा की ओर भाग है। इस पर बलरामपुर पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी। तभी पुलिस को इनपुट मिला कि वह झारखंड से आ रही एक बस में बैठा है। इस पर नाकेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर पुलिस ने उसे सूरजपुर पुलिस को सौंप दिया।
सख्ती से हुई पूछताछ तो कबूला जुर्म
पुलिस ने मामले की सख्ती से पूछताछ शुरु की तो आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। कुलदीप साहू ने बताया कि उसने आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक धनश्याम सोनवानी पर गर्म तेल गुस्से में फेंका था। पुलिसकर्मियों को गाडी से कुचलने का प्रयास करना, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी व बच्ची हत्या करना तथा शव को ग्राम पीढा में फेकना भी आरोपियों ने स्वीकारा। आरोपी सूरज साहू ने आरोपियों को गांव से भागने में मदद की थी।
इन्हें किया गया गिरफ्तार
(1) कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 28 वर्ष
(2) आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष
(3) फूल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पिता स्व. गनपत सिंह उम्र 28 वर्ष
तीनों निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर, थाना सूरजपुर
(4) चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके पिता शिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवरा, थाना सूरजपुर
(5) सूरज साहू पिता स्व. राजाराम साहू उम्र 23 वर्ष ग्राम करंवा, चौकी लटोरी
ये अपराध किए गए दर्ज
(1) आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से आहत करने के मामले में थाना सूरजपुर में धारा 296(बी), 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1) बीएनएस 3(1)(आर-एस), 3(2)(अ.) एससीएसटी एक्ट।
(2) थाना सूरजपुर के सामने पुलिसकर्मियों को स्विफ्ट कार से कुचल कर मार डालने का प्रयास करने पर धारा 221, 132, 109(1) बीएनएस।
(3) प्रधान आरक्षक का घर लहू-लुहान होने, पत्नी व पुत्री के घर में नहीं मिलने, अपहरण एवं अनहोनी की आशंका होने पर थाना सूरजपुर में धारा 137(1), 138, 140(1) बीएनएस एवं 331(6), 238, 103(1), 61(2) बीएनएस।
(4) आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में धारा 109(2) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट।