Sandeep murder case: सरगुजा के बहूचर्चित संदीप हत्याकांड का मुख्य आरोपी है ठेकेदार अभिषेक पांडेय, अब तक नहीं लगा पुलिस के हाथ, परिजनों व सर्व आदिवासी समाज ने की है उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग
अंबिकापुर। Sandeep murder case: सीतापुर के ग्राम बेलजोरा निवासी राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा की हत्या के मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडेय अब तक पुलिस के हाथ (Sandeep murder case) नहीं आया है। इधर 10 दिन से संदीप का शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मरच्यूरी में पड़ा है। वहीं सर्व आदिवासी समाज व परिजनों ने मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग प्रशासन से की थी। इस पर सीतापुर नगर पंचायत के सीएमओ ने 11 सितंबर को मुख्य आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर निर्माण संबंधी दस्तावेज 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
हम आपको बता दें कि संदीप मर्डर केस (Sandeep murder case) के मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडेय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज पिछले 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसका समर्थन कांग्रेसी भी कर रहे हैं।
14 सितंबर को धरना स्थल पर टीएस सिंहदेव भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने संदीप का शव मिलने से पहले मुख्य आरोपी के अकाउंट से हुए करोड़ों की लेनदेन की जांच कराने की भी बात कही थी।
Sandeep murder case: सीतापुर विधायक भी पहुंचे थे धरनास्थल
सर्व आदिवासी समाज के धरनास्थल पर सीतापुर विधायक भी समर्थकों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने संदीप के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं। मृतक (Sandeep murder case) की पत्नी को सरकारी नौकरी व मुआवजे की मांग को उन्होंने शासन तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं यह भी कहा कि मुख्य आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार करने पुलिस हरसंभव प्रयास कर रही है।
बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सर्व आदिवासी समाज के धरना प्रदर्शन व परिजनों की मांग के बाद (Sandeep murder case) सीतापुर नगर पंचायत के सीएमओ ने 11 सितंबर को मुख्य आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर निर्माण के लिए ली गई अनुमति के दस्तावेज 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करने कहा था। सीएमओ के आदेश के खिलाफ आरोपी के परिजन तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे।
याचिका में कहा गया कि निर्माण अनुज्ञा जारीकर्ता अधिकारी ने नोटिस जारी किया है, जबकि उन्होंने ही भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी अभिषेक पांडेय के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि नोटिस में जारी किए गए 3 दिन का समय कम है। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय देने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई।
Sandeep murder case: 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
7 जून को संदीप (Sandeep murder case) को ठेकेदार अभिषेक पांडेय ने स्कूल भवन निर्माण स्थल से उठाया था। यहां से अपने सोनतराई ऑफिस ले जाकर सहयोगियों के साथ बेसबॉल बैट व लात-मुक्कों से बेदम पीटा था। फिर रात भर गंभीर हालत में अपने गोदाम में मरने के लिए छोड़ दिया था। 8 जून को उसकी मौत हो चुकी थी।
इसके बाद उसका शव पिकअप में भरकर मैनपाट के लुरैना बड़वापाट स्थित निर्माणाधीन पानी टंकी के फाउंडेशन में दफन कर दिया था। परिजनों व सर्व आदिवासी समाज द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस दबाव में आई और संदेहियों को हिरासत (Sandeep murder case) में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो हत्याकांड का खुलासा हो गया था।
फिर पुलिस ने 6 सितंबर को लुरैना से संदीप का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभिषेक पांडेय व उसका एक सहयोगी अभी भी फरार हैं।