रायपुर. कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में निरुद्ध रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है, लेकिन इसी मामले में EOW में दर्ज प्रकरण के चलते रानू साहू को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
रानू के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक को भी सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है।
दरअसल आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EWO) में इसी वर्ष जनवरी के महीने में रानू साहू के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म दर्ज किया गया है और इस मामले में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है।
इस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। उधर कस्टम मिंलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जेल में बंद राइस मिलर रोशन चंद्राकर को विशेष अदालत से जमानत नहीं मिली। उनके अधिवक्ता ने बताया कि आज अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।