Friday, November 22, 2024

मर्सिडीज भी नहीं मिली और गवां बैठे 48 लाख, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से मुंबई के जीजा-साला ने की ठगी

अंबिकपुर . अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक के पद पर कार्यरत चोपड़ापारा निवासी डॉ. अभिजीत जैन ४८ लाख की ठगी का शिकार हो गए। शहर के ही डॉक्टर अमित असाटी ने भी मर्सिडीज कार खरीदी की थी। इसे देखकर अभिजीत जैन ने लक्जरी कार मर्सिडीज खरीदने का मन बनाया। कार के संबंध में बात करने के लिए डॉ. अमित असाटी ने डॉ. अभिजीत जैन को फोन नंबर दिया था। उक्त नंबर के माध्यम से अभिजीत जैन ने जैद खान व हफीजल रहमान निवासी मुंबई से संपर्क किया। दोनों जीजा-साला हैं। दोनों ने डॉ. अभिजीत जैन के मोबाइल पर मर्सिडीज कार की फोटो भी भेजी, जो उन्हें पसंद आई। कार की कीमत 48 लाख रुपए बताई गई। यह सौदा तय होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें टुकड़ों में रकम ट्रांसर्फर कर दी, अब यह दोनों जीजा-साला डॉक्टर अभिजीत का फोन नहीं उठा रहे हैं। खुद को ठगे होने का अहसास होने पर डॉक्टर ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

इस तरह टुकड़ों में ऐठी रकम

डॉ. अभिजीत ने उक्त कार को खरीदने के लिए वर्ष 2020 में पहले 14.50 लाख रुपए जीजा-साला द्वारा दिए गए खाता नंबर में डाल दिया। 14.50 लाख रुपए लेने के बाद कार विक्रेताओं ने अपने ड्राइवर के माध्यम से दूसरी मर्सिडीज कार डॉ. अभिजीत जैन को चलाने के लिए अंबिकापुर भेजी।इस दौरान उन्होंने कार रख ली और 17.50 लाख रुपए ड्राइवर को देकर भेज दिया। इसके बाद डॉ. अभिजीत जैन द्वारा अपनी पसंद की कार भेजने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा और पैसे की मांग की गई। इसके बाद दोबारा 11 लाख रुपए आरोपियों द्वारा दिए गए खाता नंबर में मांगे गए। इसके बावजूद दोनों ने डॉक्टर के पसंद की कार नहीं भेजी।

अंबिकापुर आकर वापस ले गया कार

पीडि़त डॉक्टर ने बताया कि आरोपी जैद खान 7 फरवरी 2021 को अंबिकापुर आया और डॉ. जैन को चलाने के लिए दी गई कार को यह बोल कर ले गया कि आपकी पसंद की कार अपने ड्राइवर के माध्यम से भेज देंगे। इस दौरान डॉ. जैन ने शेष बचे 5 लाख रुपए भी उसे दे दिया। आरोपी रुपए व कार लेकर वापस चला गया। इसके बाद पसंद की कार भेजने के लिए डॉ. अभिजीत जैन को वह टालमटोल करता रहा। बीते 3 माह से आरोपियों द्वारा डॉ. अभिजीत जैन का फोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा है। परेशान होकर उन्होंने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी जैद खान व हफीजल रहमान निवासी मुंबई के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

sankalp
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