Friday, September 20, 2024

नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने देने से पहले जान लीजिए नया कानून, हादसा हुआ तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे आप

नई दिल्ली . हर साल लाखों लोग सडक़ हादसों में अपनी जान गंवाते हैं या घायल होते हैं। ये हादसे अक्सर लापरवाही, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, और यातायात नियमों का पालन न करने के कारण होते हैं। सडक़ हादसों की बढ़ती संख्या के कारण यातायात नियमों में सख्ती और कड़ाई एक आवश्यक कदम बन गया है। सडक़ सुरक्षा और यातायात नियमों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पंजाब सरकार यातायात नियमों को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। अब नाबालिग बच्चे सडक़ों पर वाहन लेकर घूमते हुए नजर आए तो उनकी खैर नहीं।

इतना फीसदी लगेगा जुर्माना, जेल भी

पंजाब सरकार ने ऐसे बच्चों के माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्हें 25 हजार तक का जुर्माना और 3 साल कारावास में बिताना पड़ सकता है। एडीजीपी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग पकड़े गए तो क्या होगा?

इस पत्र के जरिए पंजाब के हर जिले के एसएसपी और कमिश्नर को यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 31 जुलाई 2024 तक एक अभियान चलाकर बच्चों और अभिभावकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। जागरूकता अभियान में कहा जाएगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया और चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उनके माता-पिता को अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा तीन साल की सजा भी हो सकती है।

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