बालोद जिले के मार्री बंगला (देवरी) के तहसीलदार नीलकंठ जनबंधु पर कार्रवाई
दुर्ग। बालोद जिले के मार्री बंगला (देवरी) के तहसीलदार नीलकंठ जनबंधु ने अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर लापरवाही बरती है। उनकी अनियमितता पूर्ण कार्यप्रणाली को देखते हुए दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सकते में आ गए हैं।
तहसीलदार जनबंधु के द्वारा प्रथम बरती गई लापरवाही एवं अनियमितता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत नीलकंठ जनबंधु, तहसीलदार मार्री बंगला (देवरी) जिला बालोद पर कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने का आरोप है।
संभागायुक्त ने इसलिए तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, खैरागढ़ छुईखदान-गण्डई निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
बता दें कि उप मुख्यमंत्री एवं बालोद जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के विगत दिवस के बालोद जिला प्रवास के दौरान ग्रामीण जनता के द्वारा नीलकंठ जनबंधू तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने उक्त तहसीलदार को निलंबित करने आदेशित किया था।