0 रात्रि के समय घर में पत्नी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, कि पति ने उन्हें देख लिया, तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, सत्र न्यायालय सक्ती ने हत्या के आरोपी प्रेमी और पत्नी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
सक्ती। अपर जिला सत्र न्यायालय सक्ती ने हत्या के आरोपी प्रेमी और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मार्च 2023 में हुए मामले में पति ने आपत्तिजनक हालत में अपनी पत्नी को देख लिया था। उसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। इस पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मार्च 2023 को हुई घटना के मामले के अनुसार रात्रि के समय घर में उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, कि पति ने उन्हें देख लिया, तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
मामले में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार घटना ग्राम गुजियाबोड़ थाना हसौद की है। गणेशराम साहू ने अपनी पत्नी चानेश्वरी साहू एवं उसके प्रेमी पड़ोसी प्रमोद साहू को अपने घर में शारीरिक संबंध बनाते देख लिया, तो गणेशाराम ने पत्नी चानेश्वरी और उसके प्रेमी प्रमोद को गाली गलौज करने लगा।
तब अभियुक्त चानेश्वरी और प्रमोद ने मिलकर गणेश राम को बरामदे में तखत के ऊपर लिटाकर गमछे से गला घोंट दिया, जिससे गणेश राम की मौत हो गई। दोनों ने रात्रि में सुनसान होने पर गणेश राम के शव को उठाकर सोन नदी में ले जाकर फेंक दिया। साथ ही उसके मोबाइल को भी नदी में फेंक दिया। वहां से दोनों घर वापस आ गए।
पत्नी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक घर जाकर गमछे को घर में छुपा दिए एवं छोटा मोबाइल व सिम को एक छोटे से सब्बल में तोड़कर जला दिया। उसके राख को नाली में बहा दिया। अभियुक्तों द्वारा वास्तविक तथ्य को छिपाकर उनके गुम होने की मिथ्या सूचना थाना हसौद में दी और गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
उसके बाद पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियुक्त प्रमोद साहू व मृतक की पत्नी चानेश्वरी साहू के विरुद्ध धारा 302, 201, 203, 34 में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैजैपुर के समक्ष चालान प्रस्तुत किया।
मिली आजीवन कारावास की सजा
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय कर प्रकरण में विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया। विचारण उपरांत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बीआर साहू ने फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी चानेश्वरी एवं उसके पड़ोसी प्रेमी प्रमोद को गणेशराम के हत्या के अपराध का दोषी पाया गया। अभियुक्त प्रमोद साहू को धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराध में आजीवन कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 201 सहपठित धारा 34 के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया।
वहीं अभियुक्ता चानेश्वरी साहू को धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 2000 जुर्माना से तथा धारा 201 सहपठित धारा 34 के लिए 3 वर्षों का सश्रम कारावास व 1000 रुपए जुर्माना तथा धारा 203 के लिए एक वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक, शासकीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद साहू ने प्रकरण में पैरवी की।