0 अंबिकापुर नगर एवं ग्राम निवेश में पदस्थ सहायक संचालक (सर्वे) और सहायक मानचित्रकार को एसीबी की टीम ने 17 मई को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया था गिरफ्तार
रायपुर। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों को एसीबी की टीम ने अंबिकापुर स्थित कार्यालय से 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था।
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश अनुसार इन दोनों के विरूद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पीसी एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।
अतएव बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिलासपुर किया गया अटैच
आदेश में उल्लेखित है कि निलंबन अवधि में बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।
ये था मामला
अंबिकापुर के मोमिनपुरा निवासी वसीम बारी नामक युवक के रिश्तेदार को भूमि के उपयोग के लिए एनओसी की जरूरत थी। इसके बदले दोनों अधिकारियों ने 35000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी।
ऐसे में वसीम बारी ने दोनों की शिकायत एंटी करप्शन की टीम से की थी। फिर योजना बनाकर टीम ने 17 में की दोपहर 2 बजे दोनों को 35000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।