Gang Rape: दरवाजा खुलवाकर रात में घुसे थे 6 युवक, देवर से करने लगे मारपीट तो बचाने आई थी भाभी, 2 युवक को पीडि़ता ने पहचानने से किया इनकार, इस वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किया बरी
कोरबा. कोरबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 जून 2024 की रात देवर के सामने भाभी से गैंगरेप (Gang Rape) करने वाले दोषी 4 युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्योंकि पीडि़ता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। दरअसल वारदात की रात 6 युवक दरवाजा खटखटाकर घुसे थे। इस दौरान उन्होंने देवर की पिटाई शुरु कर दी थी। भाभी उसे बचाने पहुंची थी। इसी बीच आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एफटीसी) मोहन सोनी ने बताया कि 12 जून 2024 की की रात एक महिला अपने घर में देवर के साथ मौजूद थी। देवर चावल छोडऩे के लिए अपनी भाभी (Gang Rape) के घर पहुंचा था। इसी बीच रात करीब 11 बजे 6 युवकों ने घर का दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला तो सभी गाली-गलौज करते हुए भीतर घुस गए।

जब देवर वहां पहुंचा तो उसे जमीन पर गिराकर पीटने लगे। इस बीच भाभी उसे बचाने पहुंचत ेतो युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। महिला ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने 6 युवकों को आरोपी बनाया। उन पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, धमकी, लूट और गैंगरेप (Gang Rape) के तहत केस दर्ज किया गया था।
Gang Rape: ये थे 6 आरोपी
पुलिस ने अजय खैरवार, गुलशन गिदौरे, राजेश गाड़ा, गुड़वा उर्फ गुड्डू, गुलशन नटराज एवं संदीप यादव (Gang Rape) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसकी सुनवाई कोरबा के अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।
4 दोषियों को सुनाई गई सजा
न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर राजेश गाड़ा, गुड़वा उर्फ गुड्डू, गुलशन नटराज और संदीप यादव को घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप (Gang Rape) का दोषी ठहराया। चारों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। वहीं 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्योंकि महिला ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था।