Saturday, April 19, 2025

गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं तो अब कटेगा तगड़ा चालान

HSRP Number Plate: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग एचएसआरपी के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है।

HSRP Number Plate: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को आरटीओ दफ्तर तक दौड़ लगानी पड़ रही है। दरअसल मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं होने के चलते नई समस्या खड़ी हो गई है। बता दें कि अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लीजिए, नहीं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से दस हजार रुपए तक का चालान अदा करना पड़ जाएगा।

परिवहन विभाग एचएसआरपी के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है। (HSRP Number Plate) पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी।

HSRP Number Plate: 40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है। (HSRP Number Plate) वहीं 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है। मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है। इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपए, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपए, हल्के मोटरयान के लिए 656.08 रुपए और पैसेंजर कार के लिए 705.64 रुपए निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं।

सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य

HSRP Number Plate: अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।

एस प्रकाश, सचिव, परिवहन विभाग: एचएसआरपी लगाने के लिए ऑनलाइन के साथ ही परिवहन सेवा केंद्रों के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल कनेक्ट कराने सभी जिलों में अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। निर्धारित अवधि के बाद अभियान चलाकर पुलिस और परिवहन विभाग चालानी कार्रवाई करेगा।

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