Wednesday, March 19, 2025

Right to education: खामियों के साथ आरटीई का पोर्टल फिर शुरू, जिले की स्कूलों के नाम गायब, इस साल से आवेदन के साथ अपलोड करने होंगे सभी जरूरी दस्तावेज

Right to education शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आरटीई के नियम से दुर्ग जिले की निजी स्कूलों में दाखिलों को लेकर लोग बेहद परेशान है। लोक शिक्षण संचालनालय के आरटीई पोर्टल में गड़बड़ी अब भी बरकरार है। १३ मार्च को आरटीई पोर्टल दोबारा से चालू किया गया है, लेकिन उसकी खामियां ज्यों की त्यों है।

अंबिकापुर । Right to education शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आरटीई के नियम से दुर्ग जिले की निजी स्कूलों में दाखिलों को लेकर लोग बेहद परेशान है। लोक शिक्षण संचालनालय के आरटीई पोर्टल में गड़बड़ी अब भी बरकरार है। 13 मार्च को आरटीई पोर्टल दोबारा से चालू किया गया है, लेकिन उसकी खामियां ज्यों की त्यों है। यानी खामियां सुधारे बिना ही पोर्टल को दोबारा से चालू कर दिया गया। बुधवार को आरटीई पोर्टल वार्डों के हिसाब से स्कूलों की सूची दिखाने में नाकाम रहा। सॉफ्टवेयर को अपडेट न करते हुए ही लॉन्च कर दिया गया। पोर्टल पर जानकारी भरने के बाद भी स्कूलों के नामों की फेहरिश्त नहीं आई।

31 मार्च आवेदन की आखिरी तिथि

दरअसल, एक मार्च को आरटीई के आवेदनों के लिए पोर्टल चालू किया गया था, लेकिन चार मार्च को इसमें दिक्कत आने लगी। परेशानी बढ़ती देख पोर्टल को बंद कर दिया। पोर्टल पर नोटिस चस्पा किया गया कि, टेक्निकल ऐरर की वजह से पोर्टल को बंद किया जा रहा है। इसके बाद 14 मार्च को पोर्टल फिर शुरू किया गया। जब लोगों ने आवेदन करना शुरू किया तो इसमें वार्ड संख्या डालने की स्थिति में स्कूलों की सूची नहीं आ रही। बल्कि, स्कूल का विवरण नहीं है, का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। कायदे से आरटीई के आवेदनों को लेकर पहले ही 15 दिन खराब हो गए हैं। अब शेष दिनों में भी आरटीई पोर्टल की खामी लोगों को परेशानी में डाल रही है। पुरानी नोटशीट के आधार पर 31 मार्च आवेदन की आखिरी तिथि है।

Read more : Cg assembly : विधानसभा में अपने ही मंत्री को घेर बैठे राजेश मूणत, ऐसा सवाल पूछा कि जवाब नहीं दे पाए अरुण साव

नया अपडेट, अपलोड करने होंगे दस्तावेज

विभाग ने पोर्टल को दोबारा से शुरू करने के साथ ही इसमें एक नया अपडेट जोड़ा है। पहले तक आरटीई के आवेदन करते समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिया जाता था। बल्कि आवेदन की हार्डकॉपी के साथ दस्तावेज नोडल में जमा होते थे। इस बार आरटीई पोर्टल में नया अपडेट जोड़ा गया है। आरटीई से आवेदन करते समय ही सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना होगा। इसके बिना आरटीई का आवेदन जमा नहीं हो सकेगा। Right to education अब सवाल यह उठ रहा है कि, जिन लोगों ने शुरुआत के दिनों में पोर्टल पर आवेदन कर दिया है, वे दस्तावेज अपलोड कैसे कर पाएंगे। इसको लेकर, जिला शिक्षा विभाग ने कहा है कि, इन लोगों को भी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एक-दो दिनों में पोर्टल पर नया लिंक मिलेगा या उन्हें दोबारा से नया संशोधित आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पूर्व में किया गया आवेदन निरस्त माना जाएगा।

Right to education इस तरह है आवेदन लॉटरी शेड्यूल

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून (आरटीई) के आवेदन सर्कुलर के हिसाब से १ मार्च से शुरू होने थे। किए गए आवेदनों पर नोडल को १७ मार्च से २५ अपै्रल के बीच दस्तावेजों की जांच करनी है। इसके बाद १ और दो मई को लॉटरी निकलनी है। फिर ५ से ३० मई के बीच स्कूलों के दाखिले की प्रक्रिया का आगाज होना है। इसके बाद २ से १६ जून के बीच द्वितीय चरण की शुरुआत होगी। २० से ३० जून के बीच पंजीयन करेंगे और फिर १ से ८ जुलाई तक दस्तावेजों की जांच होगी। लॉटरी के साथ आवंटन १४ और १५ जुलाई को करना है। दुर्ग जिले कि ५४६ निजी स्कूलों कि ५९६७ सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

यह चाहिए होगी पात्रता

पहले तक शहरी इलाकों में 2007 और ग्रामीण इलाकों में 2002 की सर्वे सूची के अनुसार जो पालक गरीबी रेखा की श्रेणी में आ रहे थे, उनके बच्चों का आरटीई में दाखिला हो रहा था। अब 2011 की सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के अनुसार दाखिला होगा। Right to education इसके तहत अंत्योदय कार्डधारी परिवार के बच्चों को नर्सरी, केजी वन, केजी टू और कक्षा एक में दाखिला दिया जाएगा। जिले में लगभग ६ हजार और प्रदेश के 6,511 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित 25 फीसदी सीटों की संख्या 83,006 है। वर्तमान में इस योजना के तहत 3,01,317 बच्चे अध्ययनरत हैं।

Related articles