CG Coal Scam कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
बिलासपुर. CG Coal Scam छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले आरोपियों की जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है। आरोपी निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पहले हो चुकी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। CG Coal Scam सोमवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल यह दोनों अभी जेल में ही बंद हैं।
जेल में बंद हैं ये आरोपी
निलंबित IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, संदीप नायक लक्ष्मीकांत, शिव शंकर नाग, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल जेल में बंद हैं।
CG Coal Scam यह है कोल स्कैम
ED का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले में घोटाला किया गया है। इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। CG Coal Scam ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई है।
विधायकों सहित 36 पर एफआईआर
छत्तीसगढ़ में CG Coal Scam कोयला घोटाले मामले में ईडी के प्रतिवेदन पर ACB/EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। जिस पर अब एसीबी की टीम ने जांच तेज कर दी है।
परमिट को किया ऑफलाइन
छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। CG Coal Scam दावा है कि, कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था।