0 कोरिया जिले में वर्ष 2020 में 2 युवकों ने वारदात को दिया था अंजाम, दूसरे आरोपी को मिला 3 वर्ष का सश्रम कारावास
कोरिया। 2 युवकों ने 24 मई 2020 की रात घर में सो रही 16 वर्षीय लड़की को अगवा किया और बाइक पर बैठाकर ले जाने लगे। जब वह चीखने चिल्लाने लगी तो मुख्य आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद दोनों उसे एक सुनसान घर में ले जाकर बंद कर दिया। यहां से एक आरोपी चला गया, जबकि मुख्य आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट भी की। इसके बाद उसे उसी घर में 10 दिन तक बंद रखा। जब वह घर जाने की बात कहती थी तो उसके साथ आरोपी मारपीट करता था।
दरअसल मुख्य आरोपी महेश सिंह और उसके सहयोगी गंभीर सिंह ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के जुल्म सह चुकी किशोरी किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर घर पंहुची और परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद 4 जून को उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले में पुलिस ने आरोपी गंभीर सिंह और महेश सिंह के खिलाफ धारा 344, 366-क, 376, 323, 34 और धारा 4,6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
चार साल तक चले इस मामले में विशेष न्यायालय चिरमिरी ने प्रकरण की सुनवाई कर आरोपी महेश सिंह(29) को धारा 366-क में पांच साल सश्रम, धारा 3/4(2) संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरे आरोपी को मिली 3 साल की सजा
इस मामले में विशेष न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण करने में आरोपी का साथ देने वाले सह आरोपी 31 वर्षीय गंभीर सिंह को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।